गणेश एवं दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नदी एवं तालाबों में करने पर प्रतिबंध- कलेक्टर श्री यादव

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गणेश एवं दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नदी एवं तालाबों में करने पर प्रतिबंध- कलेक्टर श्री यादव

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन द्वारा बुधवार को जारी दिशा निर्देश एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के पालन में जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी त्योहारों के तहत गणपति विसर्जन एवं नवदुर्गा विसर्जन के पर्व पर गणपति एवं नवदुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन के दौरान पर्यावरण संरक्षण आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में, यह प्रतिबंध 27 सितम्बर से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा

आगामी गणपति एवं नवदुर्गा उत्सव के दौरान गणेश एवं दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन नदी तालाबों को प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे कि मंदसौर में शिवना नदी स्थित कलाभाटा बांध, पशुपतिनाथ स्थित नदी के घाट, तेलिया तालाब, मल्हारगढ़ स्थित गाडगिल सागर बांध, जिले में स्थित अन्य नदी तालाब आदि में गणपति एवं नवदुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है।

मूर्तियों का विसर्जन प्रत्यक्ष निर्धारित स्थानों पर विसर्जन कुंड बनाये जाकर किया जावे एवं मूर्ति विसर्जन के पूर्व पूजा एवं निर्माल्य इत्यादि पृथक से एकत्र कर ठोस अपशिष्ट के साथ डिस्पोजल किया जावे ।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का एवं नस्तीकरण किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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