विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी समिति का संचालक मण्डल अयोग्य घोषित

विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी समिति का संचालक मण्डल अयोग्य घोषित

ग्वालियर 18 जुलाई 2023
विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर के संचालक मण्डल को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विद्युत नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 की अवधि में अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपों का निराकरण 60 दिवस के भीतर नहीं किया गया। आक्षेपों में उल्लेखित त्रुटियों एवं सुझावों का निराकरण से संबंधित पालन-प्रतिवेदन भेजने में संस्था का संचालक मंडल असफल रहा है। इस कारण इस संचालक मंडल को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

प्रेषक
मुकेश तिवारी वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here