ओमिक्रोन : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने किये ये अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने किये ये अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी

होशंगाबाद।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने – मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ. 35-09/2020/ सी-2/ दो होशंगाबाद दिनांक 05 जनवरी, 2022 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 के OMICRON Variant के पॉजिटिव कैसेज तथा एक्टिव कैसेज की संख्या में बढ़ौत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश क्र. 16316 / एस. डब्ल्यू / 2021 होशंगाबाद दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के साथ कोविड-19 की रोकथाम के क्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं ,जो निम्नांकित हैं –

1. सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

2. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

3. अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं

सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। 5. सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी / पुलिस ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे।

6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। जिले में समस्त नगरीय प्रशासन एवं संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी / पुलिस इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आयेगा।

यह आदेश दिनांक 05.01.2022 को जारी किया गया है।

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