
अब यह होगा अनिवार्य
इटारसी।
अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री मदन सिंह रघुवंशी द्वारा बाजार खोलने को लेकर जो सूचना प्रसारित करवाई जा रही है उसके अनुसार प्रत्येक व्यापारी को जो 45 वर्ष के है,उन्हें अब वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनकी दुकान पर कार्यरत कर्मचारियों को भी वैक्सीनेशन करवाना होगा। इसके पश्चयात यह सर्टिफिकेट दुकान पर लगाया जाना तथा कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है । इसके लिए तीन दिन का समय दिया गया है जिसके तहत दुकानदार अपनी दुकान के सामने ग्राहकों के लिए गोले बनवाये तथा सेनेटाइजर की व्यवस्था कर ले।प्रत्येक व्यापारी तथा ग्राहकों को मॉस्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा जो व्यापारी वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन उन्हें दुकान खोलने की परमिशन नहीं मिलेगी।

देवेन्द्र सोनी नर्मदांचल के वरिष्ठ पत्रकार तथा ‘ युवा प्रवर्तक ‘ के प्रधान संपादक हैं। साथ ही साहित्यिक पत्रिका ‘ मानसरोवर ‘ एवं ‘ स्वर्ण विहार ‘ के प्रधान संपादक के रूप में भी उनकी अपनी अलग पहचान है।
Ye kya tanasahi h, vaccine lagwana ya nhi lagwana puri tarah personal decision hai, kya SDM guarantee lege vaccine k side effects and effecasy.its democracy and no body can force,
Why don’t you run a media campaign against this