राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर हुआ जागरुकता कार्यक्रम

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राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर हुआ जागरुकता कार्यक्रम

इटारसी।
आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के द्वारा एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम गोठी धर्मशाला में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवगत करवाया गया कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है। कार्यक्रम का शुभारम्भ अथितियों के सत्कार से किया गया और फिर ए आई सी पी ओ के जोनल प्रेसिडेंट दीपक बनोरिया ने बताया कि हर उपभोक्ताओं को समान खरीदने से पहले उसका रेट, उसकी एक्सपायरी डेट और जो कंपनी का समान हमने मांगा है वो ही दिया है कि नही। ,यह जानकारी लेना चाहिए। यह हर उपभोक्ता का अधिकार है। किसी भी वस्तु की गारेंटी का मतलब होता है कि अगर उस पीरियड में वो वस्तु खराब हो जाए तो कंपनी उसको बदल कर नई देगी और वारेंटी का मतलब है कि उस पीरियड में खराब वस्तु को वो रिपेयर करके देगी।
जानकारी की इस श्रृंखला में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अरविंद गोयल जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक परेशान उपभोक्ता किस तरह और कहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, उन्होंने बताया कि कोई भी परेशान व्यक्ति एक सिंपल पेपर पर अपनी शिकायत बिल के साथ होशंगाबाद उपभोक्ता कोर्ट भेज सकता है या उपभोक्ता फोरम के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।अधिवक्ता संघ के सचिव पारस जैन ने भी इस बात पर जोर दिया कि हमको हमेशा बिल लेना चाहिये क्योंकि उसके बिना हमारी शिकायत नही होगी।
ऐसी समस्त जानकरियां आज उपस्थित लोगों को दी गयी।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुमन सिंह ने की और मंच संचालन मोहनीश मंगवारिया ने किया।
इस अवसर पर मजदूर संघ के पप्रदेश अध्यक्ष अजय राठौर, भरत राजपूत,प्रदीप तिवारी, शीतल मालवीय, साहिल आदि उपस्तिथ थे।

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