शस्त्र लायसेंस धारी रख सकेगा केवल दो शस्त्र

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शस्त्र लायसेंस धारी रख सकेगा केवल दो शस्त्र, इससे अधिक शस्त्र जमा कराने होंगे संबंधित थाने अथवा अधिकृत शस्त्र डीलर के पास

होशंगाबाद/24, नवम्बर ,2020/ मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि अब शस्त्र लायसेंस धारी केवल दो ही शस्त्र अपने कब्जे में रख सकते हैं तीसरा शस्त्र निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास अथवा अधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा कर जमा पावती के साथ लायसेंस बुक सहित जिला कार्यालय की लायसेंस शाखा में 5 दिसम्बर तक उपस्थित होकर लायसेंस पंजी से शस्त्र विलोपित करवाना अनिवार्य होगा।

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