फटाखा दुकानें आवासीय बस्ती से दूर हो एवं पूर्णरूपेण सुरक्षित हों : कलेक्टर ने दिए निर्देश

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फटाखा दुकाने आवासीय बस्ती से दूर हो एवं पूर्णरूपेण सुरक्षित हों : कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर द्वारा फटाखा विक्रय की अस्थाई अनुज्ञप्ति हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को किया अधिकृत
अस्थाई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन 5 नवम्बर तक एवं फटाखा लायसेंस नवीनीकरण के लिए 10 नवम्बर तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे

होशंगाबाद/ 28 अक्टूबर 2020 / आमजन की सुविधा तथा स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धनंजय सिंह द्वारा जिले में फटाखा विक्रय की अस्थाई अनुज्ञप्ति हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अधिकृत किया गया है। आवेदक अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में फटाखा विक्रय की अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिए 5 नवम्बर तक एवं फटाखा लायसेंस नवीनीकरण के लिए 10 नवम्बर तक आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।
उक्ताशय के जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ जाकर फटाका दुकानो के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो आवासीय बस्ती से दूर हो एवं पूर्णरूपेण सुरक्षित हों। चिन्हित स्थल पर साफ-सफाई, लाईट आदि की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जावे। फटाखा विक्रय स्थल पर फायर बिग्रेड, पानी के टैंकर की उपलब्धता के लिए कर्मचारियों की ड¬ूटी लगाई जावे। फटाखा दुकानदारो को निर्देशित किया जावे कि वह ऐसी दुकान निर्मित करे जो आग से सुरक्षित हो अर्थात दुकानो में टीन शेड का उपयोग किया जाए तथा आतिशवाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जावे। फटाखा विक्रय स्थल पर फटाखा फोड़ने की अनुमति नही दी जावे। किसी भी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। फटाखा विक्रता घनी आबादी वाले इलाके से फटाखे न बेंचे ऐसा करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे। आतिशबाजी की अर्थात फटाखा दुकानो की एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी हो। दुकानो में तेल लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली के तारो का प्रयोग न हो। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन किया जाए।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फटाखा लायसेंस की अधिकतम अवधि 15 दिवस की होगी एवं फटाखा दुकान प्रात: 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खोली जा सकेगी।

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